Paytm ED enquiry: Paytm की चिंताएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. RBI और वित्त मंत्रालय से मदद न मिलने के बाद अब Paytm को ED की जांच से गुजरना पड़ेगा. वित्त मंत्रालय ने इस पूरे मामले को ED के पास भेज दिया था. अब यहीं से ही Paytm बैंक की सभी गड़बड़ियों को देखा जाएगा. हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, ED ने पेटीएम के खिलाफ जांच को लेकर RBI से सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं.
Paytm ने हाल ही में इस बात से इनकार किया था कि कंपनी या फाउंडर विजय शेखर शर्मा किसी भी जांच के दायरे में नहीं है. साथ ही कहा था, "हमने लगातार आश्वासन दिया है कि न तो पेटीएम और न ही उसका कोई पार्टनर किसी भी एजेंसी के जांच के दायरे में आएगा."
बता दें कि Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की थी. जहां वित्त मंत्री ने पेटीएम की मदद करने से इनकार करते हुए कहा था कि इस मामले को RBI ही देखेगी. वहीं, RBI ने भी पेटीएम को रियायत देने से साफ इनकार कर दिया था. RBI ने साफ किया था कि 29 फरवरी की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
अगर आपको अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आप पेटीएम की किस सर्विस को इस्तेमाल कर पाएंगे और किस को नहीं, तो चलिए यह भी क्लियर कर देते हैं. पेटीएम पेमेंट बैंक 29 फरवरी के बाद काम नहीं करेगा. ग्राहक अपना पैसा 15 मार्च तक निकाल सकते हैं. बैंक के वॉलेट का इस्तेमाल भी डेडलाइन के बाद नहीं किया जा सकेगा. अगर इस बैंक से आपकी कोई EMI कटती है तो उसे भी आपको दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा लेना होगा. अगर आपका FASTag पेटीएम बैंक से जुड़ा हुआ है तो वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.