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28 फरवरी से पहले करा लें राशन कार्ड की E-KYC, लास्ट डेट के बाद नहीं मिलेगा अनाज, जानें पूरी प्रक्रिया

झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. राज्य में अभी भी 11 लाख 64 हजार 649 राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी से वंचित हैं.

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Edited By: Garima Singh
28 फरवरी से पहले करा लें राशन कार्ड की E-KYC, लास्ट डेट के बाद नहीं मिलेगा अनाज, जानें पूरी प्रक्रिया
Courtesy: X

Ration card E-KYC: झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. राज्य में अभी भी 11 लाख 64 हजार 649 राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी से वंचित हैं.

यदि ये कार्डधारक समय पर ई-केवाईसी नहीं करा पाते हैं, तो उनके राशन कार्ड से नाम कटने और सरकारी राशन व अन्य लाभों से वंचित होने की संभावना है.

किन्हें कराना है ई-केवाईसी?

झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. इसमें पीएच (गुलाबी कार्ड), एएवाई (पीला कार्ड) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित हरा एवं अन्य राशन कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी करना अनिवार्य है.

ई-केवाईसी में आ रहीं समस्याएं

राज्य में ई-केवाईसी प्रक्रिया में कई समस्याएं सामने आ रही हैं. सर्वर धीमा होने और नेटवर्क की समस्याएं आ रही है. इसके अलावा आधार से नाम लिंक नहीं होना समस्या पैदा कर रहा है. अंगूठा स्कैन करने में दिक्कत आ रही है. इन तकनीकी समस्याओं के कारण ई-केवाईसी का कार्य प्रभावित हो रहा है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बचे हुए कार्डधारियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय

खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में कुल 68 लाख 21 हजार 60 राशन कार्डधारी हैं. इनमें से 56 लाख 56 हजार 411 कार्डधारियों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जबकि 11 लाख 64 हजार 649 कार्डधारी अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं.

सरकार के सामने 28 फरवरी 2025 तक बचे हुए 11 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी पूरा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. यदि समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो इन लाभुकों को राशन कार्ड रद्द होने और सरकारी लाभों से वंचित होने का जोखिम है.

ई-केवाईसी न कराने पर क्या होगा?

यदि निर्धारित अंतिम तिथि 28 फरवरी तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया तो:

  1. राशन कार्ड से नाम कट सकता है.
  2. सरकारी राशन और अन्य लाभों से वंचित होना पड़ सकता है.
  3. पात्र होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा.
  4. सरकार का आग्रह और समाधान के प्रयास

राज्य सरकार ने सभी राशन कार्डधारियों से समय पर ई-केवाईसी कराने की अपील की है. साथ ही, तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वर और नेटवर्क सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं. सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त केंद्र खोलने की भी योजना बनाई है.

कैसे कराएं ई-केवाईसी?

नजदीकी जनसेवा केंद्र या राशन डीलर के पास जाकर आधार कार्ड और राशन कार्ड के साथ ई-केवाईसी करवा सकते हैं.
ऑनलाइन माध्यम से भी ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है, जहां आधार लिंक और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए इसे पूरा किया जा सकता है.

ई-केवाईसी में जल्दबाजी से बचें

28 फरवरी की समय सीमा नजदीक है, इसलिए सभी पात्र राशन कार्डधारियों को सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द ई-केवाईसी कराकर अपने राशन कार्ड और सरकारी लाभों को सुरक्षित रखें.