पोक्सो केस वापस नहीं लेने पर भड़का पिता, 16 साल की बेटी और पत्नी की कर दी हत्या
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने अपनी बेटी और पत्नी की हत्या कर दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शख्स के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी ने रेप का आरोप लगाया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. केस दर्ज होने के बाद शख्स की ओर से पोक्सो केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जब बेटी और पत्नी ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया, तो उसने दोनों की हत्या कर दी.
दिल्ली के नरेला में एक शख्स ने शनिवार सुबह अपनी 16 साल की बेटी और 38 साल की पत्नी की हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि पीड़िताओं के पड़ोसियों ने उनके घर से चीखने-चिल्लाने की आवाजें सुनीं और सुबह 9.05 बजे पुलिस को फोन किया था. पुलिस ने बताया कि नरेला का रहने वाला आरोपी अपनी बेटी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न का सामना कर रहा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले भी पत्नी और बेटी पर हमला किया था. वारदात को अंजाम देने क बाद से आरोपी फरार है.
पुलिस कमिश्नर (आउटर) रवि कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िताओं के पड़ोसियों की ओर से जानकारी के बाद जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे में महिला और उसकी बेटी को बेसुध पाया. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. रवि कुमार सिंह के मुताबिक, पुलिस ने फरार आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है.
दो साल से अलग रह रहे थे, पति और पत्नी
पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी पिछले दो साल से अलग रह रहे थे. डीसीपी ने कहा कि फरार आरोपी पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया था और अलग रह रहा था.
नवंबर 2023 में, आरोपी की पत्नी और साली उसके घर गई थी और कथित तौर पर उसकी प्रेमिका के साथ मारपीट की थी. इसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी और साली के खिलाफ मारपीट, आपराधिक धमकी समेत अन्य शिकायतों के संबंध में FIR दर्ज कराई थी.
बाद में जनवरी 2024 में आरोपी की बेटी ने अपने ही पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. नरेला में पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला) और 354 बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
दो महीने के लिए जेल में था आरोपी, मार्च में जमानत पर आया था बाहर
पुलिस ने बताया कि आरोपी को पोक्सो मामले में दो महीने के लिए जेल भेजा गया था और मार्च में वह जमानत पर बाहर आया था. ये मामला 20 मार्च से सुनवाई के चरण में था और आरोपी की ओर से पत्नी और बेटी पर मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था.
महिला इलाके में एक जनरल स्टोर चलाती थी, जबकि उसकी बेटी एक सरकारी स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा थी. डीसीपी ने कहा कि आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी पर उसके खिलाफ मामला वापस लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से बार-बार इनकार कर दिया.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय लोगों और पड़ोसियों ने उन्हें बताया है कि आरोपी इस साल की शुरुआत में एक बार पहले भी पत्नी और बेटी के घर में घुस आया था और उनसे झगड़ा किया था. इस बीच, डीसीपी ने बताया कि प्रेमिका के साथ मारपीट के मामले में 20 अगस्त को स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था.
डीसीपी ने बताया कि शनिवार की सुबह आरोपी अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया था और उनके बीच बहस हो गई. गुस्से में आकर आरोपी ने पत्नी और बेटी पर लोहे की कड़ाही से हमला कर दिया और भाग गया. जिला अपराध टीम और एफएसएल टीम को जांच के लिए मौके पर बुलाया गया. कई टीमें गठित की गई हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.