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Saif Ali Khan Attack: सैफ के हमलावर को कोर्ट ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा, जानें कोर्टरूम के अंदर क्या-क्या हुआ?

अदालत द्वारा आगे की पुलिस हिरासत से इनकार करने के बाद सैफ अली खान चाकूबाजी मामले के आरोपी को बुधवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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Saif Ali Khan Stabbing Case: सैफ अली खान को उनके बांद्रा स्थित घर पर चोरी के प्रयास के दौरान कई बार चाकू मारा गया था. यह हमला 16 जनवरी को सुबह करीब 2:30 बजे 'सतगुरु शरण' बिल्डिंग में हुआ. अब अदालत द्वारा आगे की पुलिस हिरासत से इनकार करने के बाद सैफ अली खान चाकूबाजी मामले के आरोपी को बुधवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 

सैफ के हमलावर को कोर्ट ने ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा

कोर्टरूम में जज ने कहा- “कम से कम इस स्तर पर, आगे की पुलिस हिरासत उचित नहीं है. अभी उसे न्यायिक हिरासत में ले लो. अगर कोई नई बात सामने आती है. 30-40 दिनों के बाद उसे 2-3 दिनों के लिए फिर से हिरासत में लें,'' न्यायाधीश ने आरोपी को बांद्रा पुलिस की आगे की हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए कहा. 

जानें कोर्टरूम के अंदर क्या-क्या हुआ?

जांच अधिकारी आरोपी की कम से कम दो दिन की हिरासत की मांग कर रहा था जब मजिस्ट्रेट ने उसे नया भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कानून पढ़ने के लिए कहा. मजिस्ट्रेट ने कहा, "बीएनएस पढ़ें. आरोपी 10 दिनों से अधिक समय से पुलिस हिरासत में है."

आरोपी के जूते बरामद

पुलिस अधिकारी ने अदालत को बताया कि पिछले पांच दिनों की हिरासत में उन्होंने आरोपी के जूते बरामद किए हैं. जांच अधिकारी अजय लिंगनुरकर ने कहा, "हमने जांच की है और पता लगाया है कि उसने घर में सेंध लगाने के लिए हथियार और उपकरण कहां से खरीदे थे. हमने उसके चेहरे की पहचान प्रक्रिया के लिए नमूना दिया है. हमें उसकी हिरासत की जरूरत है."

अपने परिवार को पैसे कैसे भेजे?

उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई पुलिस की एक टीम यह पता लगाने के लिए कोलकाता में थी कि आरोपी भारत में कैसे दाखिल हुआ और उसने बांग्लादेश में अपने परिवार को पैसे कैसे भेजे. आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संदीप शेरखाने और दिनेश प्रजापति ने रिमांड के खिलाफ दलील दी थी. 54 वर्षीय सैफ अली खान को उनके बांद्रा स्थित घर पर डकैती के प्रयास के दौरान कई बार चाकू मारा गया था. यह हमला 16 जनवरी को सुबह करीब 2:30 बजे 'सतगुरु शरण' बिल्डिंग में हुआ.