Hrithik Roshan Personality Rights: बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन को बुधवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके ‘व्यक्तित्व अधिकारों’ (Personality Rights) की सुरक्षा सुनिश्चित की है. अदालत ने कई ई-कॉमर्स और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया है कि वे उन लिंक्स और लिस्टिंग को तुरंत हटा दें जो एक्टर के नाम, तस्वीर या आवाज का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि कोई भी संस्था या व्यक्ति ऋतिक रोशन की छवि, आवाज या नाम का उपयोग उनकी अनुमति के बिना उत्पाद बेचने या प्रचार के लिए नहीं कर सकता. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि डांस ट्यूटोरियल्स जैसे शिक्षात्मक उद्देश्यों में उनके सार्वजनिक गानों का उपयोग ‘व्यावसायिक शोषण’ नहीं माना जाएगा. अदालत ने कहा, 'यह ऋतिक रोशन का एक गाना है, जिसका इस्तेमाल लोग डांस सिखाने के लिए कर रहे हैं. यह कोई व्यावसायिक उत्पाद नहीं है. इसलिए, इसे रोकना उचित नहीं होगा.'
ऋतिक रोशन ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके नाम, तस्वीर और वीडियो का इस्तेमाल कई वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट बेचने और डांस ट्यूटोरियल्स के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह उनके पहचान और छवि के अधिकार का उल्लंघन है. ऋतिक की ओर से वकीलों ने दलील दी कि बिना सहमति के इस तरह के इस्तेमाल से न केवल एक्टर की छवि प्रभावित होती है, बल्कि इससे झूठे प्रचार के ज़रिए जनता को भी गुमराह किया जा सकता है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक के फैन क्लबों और इंस्टाग्राम पेजों से संबंधित याचिकाओं को लेकर एकतरफा राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि अगर किसी फैन पेज पर एक्टर के नाम का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, तो कठोर कार्रवाई की जा सकती है.
ऋतिक से पहले कई बॉलीवुड हस्तियां भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं. इनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, ऋषभ शेट्टी और अक्किनेनी नागार्जुन शामिल हैं.