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India Daily

ऑटो में पिटबुल बच्चे को नोंचता रहा और मालिक हंसता रहा, वीडियो देखकर दहल जाएगा दिल

मुंबई के मानखुर्द इलाके में एक 11 साल के बच्चे को एक पिटबुल कुत्ते ने उस वक्त काट लिया जब वह ऑटो रिक्शा में बैठा था. चौंकाने वाली बात यह रही कि कुत्ते का मालिक न केवल वहां मौजूद था, बल्कि बच्चे की चीख-पुकार पर हँसता रहा. बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

Kuldeep Sharma
Edited By: Kuldeep Sharma
ऑटो में पिटबुल बच्चे को नोंचता रहा और मालिक हंसता रहा, वीडियो देखकर दहल जाएगा दिल
Courtesy: web

पशुओं के प्रति लापरवाही और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला मुंबई से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने पिटबुल कुत्ते को जानबूझकर एक मासूम बच्चे पर छोड़ दिया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है, जिसमें देखा गया कि कुत्ते का मालिक सिर्फ तमाशा देख रहा था, जबकि बच्चा जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था.

यह घटना गुरुवार को मुंबई के मानखुर्द इलाके में हुई, जब 11 साल का हमज़ा एक ऑटो रिक्शा में बैठा था और उसी ऑटो में पिटबुल कुत्ता भी था. कुत्ते का मालिक मोहम्मद सोहेल हसन ऑटो की आगे की सीट पर बैठा था. वीडियो में साफ़ देखा गया कि वह न तो कुत्ते की लगाम पकड़ रहा था और न ही बच्चे की डर से भरी हालत पर कोई चिंता जता रहा था. कुछ ही देर में पिटबुल अचानक हमज़ा पर झपट पड़ा और उसके चेहरे पर काटने की कोशिश की. बच्चा किसी तरह खुद को बचाकर ऑटो से बाहर निकला, लेकिन कुत्ता उसके कपड़े पकड़कर खींचता रहा.

मालिक मदद की बजाय सिर्फ हंसता रहा

बच्चे ने बताया कि उसने कुत्ते के मालिक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन वह केवल हंसता रहा. "कुत्ते ने मुझे काटा और फिर मैं भाग गया. वह मेरे कपड़े भी खींच रहा था. मैंने उससे कहा कि मदद करो, लेकिन वह हंसता रहा." सबसे दुखद यह रहा कि आसपास खड़े लोग भी मदद के लिए नहीं आए, बल्कि मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने में जुटे रहे. हमज़ा ने कहा कि वह इस घटना से बुरी तरह डर गया है.

पुलिस ने आरोपी पर दर्ज कया केस

इस खौफनाक हमले के बाद हमज़ा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर पुलिस ने 43 वर्षीय मोहम्मद सोहेल हसन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 291 (जानवरों की लापरवाह तरीके से देखरेख), 125 (साधारण चोट पहुँचाना) और 125A के तहत केस दर्ज किया है. इसके अलावा आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 35(3) के तहत नोटिस भी जारी किया गया है. पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है.