West Bengal Assembly Election 2026 Assembly Election 2026

पंजाब सरकार रिकवरी के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

पंजाब कैबिनेट ने पुराने टैक्स मामलों का निपटारा करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को मंजूरी दी. यह स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी.

Social media
Hemraj Singh Chauhan

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए. इन फैसलों में वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम, चावल मिल मालिकों के लिए राहत, पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन, जीएसटी संशोधन, मोहाली में विशेष एनआईए कोर्ट की स्थापना, और पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश शामिल हैं.

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025: व्यापारियों को राहत

पंजाब कैबिनेट ने पुराने टैक्स मामलों का निपटारा करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को मंजूरी दी. यह स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी. इसके तहत, 30 सितंबर 2025 तक मूल्यांकन किए गए करदाताओं को विभिन्न टैक्स एक्ट्स (पंजाब वैट एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, आदि) के तहत बकाया राशि पर छूट मिलेगी.

1 करोड़ रुपये तक की टैक्स राशि: 100% ब्याज और जुर्माना माफी, 50% टैक्स राशि पर छूट.

1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये: 100% ब्याज और जुर्माना माफी, 25% टैक्स राशि पर छूट.

25 करोड़ रुपये से अधिक: 100% ब्याज और जुर्माना माफी, 10% टैक्स राशि पर छूट.

यह स्कीम व्यापारियों और उद्योगों के लिए नियमों का पालन आसान बनाएगी और पुराने मामलों का बोझ कम करेगी.

चावल मिल मालिकों के लिए ओटीएस

कैबिनेट ने चावल मिल मालिकों के लिए भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को मंजूरी दी. कई मिल मालिकों ने बकाया राशि जमा नहीं की, जिसके कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही थी. इस स्कीम के तहत: बकाया मामलों का तेजी से निपटारा होगा. निष्क्रिय मिलों को पुनः सक्रिय कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे. धान की खरीद प्रक्रिया को सुचारू और तेज किया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ होगा.

पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन

कैबिनेट ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी दी. यह संशोधन कॉलोनियों और क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित करेगा, जिससे आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और अव्यवस्थित निर्माण की समस्याएं कम होंगी.

पंजाब जीएसटी संशोधन बिल 2025

करदाताओं की सुविधा के लिए पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) बिल 2025 को भी मंजूरी दी गई. यह संशोधन केंद्रीय जीएसटी एक्ट, 2017 के अनुरूप है और टैक्स अनुपालन को आसान बनाएगा.

मोहाली में विशेष एनआईए कोर्ट की स्थापना

कैबिनेट ने एसएएस नगर, मोहाली में विशेष एनआईए कोर्ट के गठन को हरी झंडी दी. यह कोर्ट एनआईए, ईडी, सीबीआई, और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई करेगा, जिससे मुकदमों में देरी कम होगी.

साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा

कैबिनेट ने पूर्व मंत्री साधू सिंह धर्मसोत के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश को मंजूरी दी. यह सिफारिश पंजाब के राज्यपाल को भेजी जाएगी.