MP में अब हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं! इन दो बड़े शहरों में नया सख्त नियम हुआ लागू, जान लीजिए कब से हो रहा बदलाव

भोपाल और इंदौर में 1 अगस्त 2025 से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा. यह आदेश जिला कलेक्टरों ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है.

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Yogita Tyagi

भोपाल और इंदौर में अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा. यह सख्त निर्देश 1 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा. दोनों शहरों के कलेक्टरों द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है.

यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया. बैठक में इंदौर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर चर्चा हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह ठोस कदम उठाने की घोषणा की.

ये निर्णय लोगों की सुरक्षा के लिए लिया गया 

इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय दोपहिया वाहन चालकों की जान की हिफाजत को ध्यान में रखकर लिया गया है. आदेश से पहले 30 और 31 जुलाई को दोनों शहरों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों को समय रहते जानकारी मिल सके और वे नए नियम का पालन करें.

प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को चेताया

प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को चेताया है कि वे बिना हेलमेट आए किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल न दें. यदि किसी पंप पर नियम का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस सख्ती का मकसद हेलमेट पहनने की आदत को मजबूती देना और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना है. जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस आदेश से लोग अधिक जिम्मेदारी से ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और शहरों में सुरक्षित यातायात व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.