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भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी को दिया 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

भारत सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी को उसकी राजनयिक भूमिका के अनुरूप गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण अवांधित व्यक्ति घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है.

Sagar Bhardwaj

भारत सरकार ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी को उसकी राजनयिक भूमिका के अनुरूप गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण अवांधित व्यक्ति घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा है.

भारत सरकार के इस फैसले से अवगत कराने के लिए एक औपचारिक डिमार्शे पाकिस्तान हाईकमीशन के प्रभारी को जारी किया गया. भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने यह फैसला किया है.

अवांछित व्यक्ति घोषित किया

भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को अवांछित व्यक्ति (persona non grata) घोषित किया है. यह कार्रवाई अधिकारी द्वारा भारत में अपने आधिकारिक दर्जे के अनुरूप न होने वाली गतिविधियों में शामिल होने के कारण की गई है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, “पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी (Charge d’Affaires) को आज इस संबंध में एक डिमार्श जारी किया गया.” अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है.  


अनुचित गतिविधियों का खुलासा
हालांकि, विदेश मंत्रालय ने अधिकारी की गतिविधियों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह कदम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े संवेदनशील मुद्दों से संबंधित है. इस तरह की कार्रवाइयां राजनयिक संबंधों में असामान्य हैं और दोनों देशों के बीच तनाव को दर्शाती हैं. भारत ने पहले भी ऐसी गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाया है.  

भारत-पाकिस्तान राजनयिक संबंधों पर प्रभाव
यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों को और जटिल बना सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और बढ़ेगी. भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा.