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चुनाव से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण

Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. अब राज्य में सरकारी नौकरियों में अग्रिनवीरों को 10 फीसदी तक आरक्षण मिलेगा. कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ जैसी सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा. इसके अलावा उन्हें आयु में भी छूट दी जाएगी.

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Haryana: हरियाणा सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. ये आरक्षण कुछ नौकरियों में दिया जाएगा. 

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में हरियाणा में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी.

आयु में भी मिलेगी छूट

अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में, यह आयु छूट 5 वर्ष होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी.

इससे पहले केंद्र ने कई सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को छूट देने का ऐलान किया है. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में अग्निवीरों को छूट मिलेगी.  पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बल में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें आयु में भी छूट मिलेगी.