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NEET UG 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को सही ठहराया, परीक्षा में गड़बड़ी रोकने का फैसला

NEET UG 2026 परीक्षा तक टेलीग्राम पर बैन लगाया गया था, जिसके लिए कंपनी ने कोर्ट में याचिका डाली थी. अब कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. 

Shilpa Shrivastava
NEET UG 2026: दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी बैन को सही ठहराया, परीक्षा में गड़बड़ी रोकने का फैसला
Courtesy: AI

नई दिल्ली: NEET UG 2026 परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरी तरह सही माना है. कोर्ट ने टेलीग्राम कंपनी की याचिका खारिज कर दी है. सरकार द्वारा लगाए गए इस बैन को कोर्ट ने वैध और सही प्रक्रिया के अनुसार बताया है. कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील समय में यह एक इमरजेंसी कदम था, इसलिए सरकार ने सही तरीके से आदेश जारी किया. 

जस्टिस की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करके और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला लिया था. टेलीग्राम कंपनी का कहना था कि सरकार ने उन्हें बैन का कारण ठीक से नहीं बताया, इसलिए यह आदेश गलत है. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया. 

पर्याप्त कारण दिए गए हैं- कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि बैन के आदेश में पर्याप्त कारण दिए गए थे और ये सब कानूनी प्रक्रिया के अनुसार थे. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कानून की धारा 2(1) के तहत टेलीग्राम जैसी मैसेजिंग ऐप्स भी सूचना की परिभाषा में आती हैं. इसलिए सरकार इन पर नियंत्रण लगा सकती है.

क्यों लगाया गया था बैन?

NEET UG 2026 जैसी बड़ी परीक्षा से पहले पेपर लीक और गड़बड़ियों की आशंका थी. ऐसे में अनुचित साधनों से परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई थी. यह सिर्फ परीक्षा के समय के लिए था, जिससे छात्रों को नुकसान न पहुंचे और परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो सके. अगर बड़े पैमाने पर नकल या पेपर लीक होता है तो लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो सकता है. इसलिए सरकार का यह कदम जरूरी और उचित था.