IPL 2026 West Bengal Assembly Election 2026 Assembly Election 2026

घटिया गुणवत्ता वाली दवा बनाने के आरोपी कंपनी पर लिया जाएगा एक्शन? जानें आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

इस फैसले के बाद फार्मा इंडस्ट्री में राहत की भावना देखी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन कंपनियों के लिए एक मिसाल बनेगा, जो बिना ठोस आधार के कानूनी मामलों का सामना कर रही हैं.

Pinteres
Reepu Kumari

उच्चतम न्यायालय ने कथित रूप से घटिया गुणवत्ता वाली दवाएं बनाने के मामले में एक फार्मा कंपनी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश में किसी भी प्रकार का ठोस कारण नहीं दिया गया था, जिससे यह पूरी तरह से निरर्थक प्रतीत होता है.

न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि समन आदेश में न केवल कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई, बल्कि इसमें कोई ठोस आधार भी नहीं दिया गया. अदालत ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में न्यायसंगत कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं. 

इस मामले में संबंधित कंपनी पर घटिया गुणवत्ता वाली दवा बनाने का आरोप लगाया गया था, जिससे जनस्वास्थ्य को खतरा हो सकता था. हालांकि, कंपनी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया कि उनके खिलाफ समन आदेश बिना किसी ठोस सबूत के जारी किया गया है.

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यदि निचली अदालत बिना किसी उचित कारण के समन जारी करती है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा. न्यायालय ने कहा कि बिना पर्याप्त आधार के किसी भी कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही चलाना उचित नहीं है.

इस फैसले के बाद फार्मा इंडस्ट्री में राहत की भावना देखी जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला उन कंपनियों के लिए एक मिसाल बनेगा, जो बिना ठोस आधार के कानूनी मामलों का सामना कर रही हैं.

(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)