West Bengal Assembly Election 2026 Assembly Election 2026

उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC से बड़ी राहत, कोर्ट ने इस शर्त पर दी अंतरिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी है. यह जमानत सेंगर की एम्स में सर्जरी के लिए दी गई है.

x
Garima Singh

Kuldeep Singh Sengar: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी है. यह जमानत सेंगर की एम्स में सर्जरी के लिए दी गई है.

कोर्ट ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर यह राहत प्रदान की है. कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि यदि 24 जनवरी को सर्जरी नहीं होती है, तो सेंगर को उसी दिन जेल में सरेंडर करना होगा.

जमानत की शर्तें

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सर्जरी 24 जनवरी को संपन्न होने की स्थिति में सेंगर को 27 जनवरी तक जेल में सरेंडर करना अनिवार्य होगा। इसके बाद उनकी जमानत अवधि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा. सेंगर के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सुरक्षा के लिए एक पुलिस कांस्टेबल तैनात रहेगा.

पिछली सुनवाई का विवरण

सेंगर की चिकित्सा के आधार पर 30 दिनों की सजा निलंबित करने की मांग की गई थी. अदालत ने एम्स द्वारा प्रस्तुत मेडिकल दस्तावेजों को सत्यापित और स्वीकार किया. वहीं, सीबीआई और पीड़ित पक्ष को अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

उम्रकैद की सजा काट रहा सेंगर

सेंगर 2017 के नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है. इससे पहले, उसे दिसंबर में दो सप्ताह की जमानत दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर एक माह किया गया. हाईकोर्ट की पीठ ने पिछले सुनवाई में जमानत की अवधि बढ़ाने से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद सेंगर ने 20 जनवरी को जेल में सरेंडर किया.