बॉम्बे HC से शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को झटका, धोखाधड़ी मामले में पहले देने होंगे 60 करोड़, तभी विदेश जा पाएगा कपल
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति के लिए सख्त शर्त रखी है. कोर्ट ने कहा कि दोनों को पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे, जो एक धोखाधड़ी मामले में शामिल राशि है. यह मामला मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें शिल्पा और राज पर एक व्यवसायी को 60 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
Raj Kundra Fraud Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की अनुमति के लिए सख्त शर्त रखी है. कोर्ट ने कहा कि दोनों को पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे, जो एक धोखाधड़ी मामले में शामिल राशि है. यह मामला मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें शिल्पा और राज पर एक व्यवसायी को 60 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है. कोर्ट ने साफ किया कि जब तक यह राशि जमा नहीं की जाती, तब तक उनकी विदेश यात्रा की याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा.
यह मामला अगस्त 2024 में सामने आया, जब मुंबई के 60 वर्षीय व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की. कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच, शिल्पा और राज ने उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में 60 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रेरित किया. हालांकि यह राशि कथित तौर पर उनके निजी लाभ के लिए इस्तेमाल की गई. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया, जिसके कारण उनकी विदेश यात्रा पर रोक लग गई.
शिल्पा और राज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर LOC को निलंबित करने की मांग की थी, ताकि वे अपने पेशेवर और निजी कामों के लिए विदेश यात्रा कर सकें. बुधवार को सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने कहा कि जब तक 60 करोड़ रुपये जमा नहीं किए जाते, तब तक विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले में 'खुशी की यात्रा' की अनुमति नहीं दी जा सकती.
धोखाधड़ी मामले में पहले देने होंगे 60 करोड़
शिल्पा और राज के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी एकमात्र निजी यात्रा फुकेत के लिए थी, जबकि बाकी यात्राएं पेशेवर कामों के लिए थीं. वकील ने यह भी कहा कि दोनों ने जांच में पूरा सहयोग किया है और पूछताछ के लिए भी उपस्थित हुए हैं. कोर्ट ने इस सहयोग की सराहना की और कहा कि इसी कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई. हालांकि कोर्ट ने शिल्पा के पेशेवर आयोजनों के लिए निमंत्रण पत्र या अन्य संचार के दस्तावेज मांगे.
बॉम्बे HC से शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा को झटका
यह मामला शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी पेशेवर और निजी योजनाएं अब कोर्ट के फैसले पर निर्भर हैं. 60 करोड़ रुपये की भारी राशि जमा करने की शर्त ने उनकी विदेश यात्रा की उम्मीदों पर सवाल उठा दिए हैं.
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