उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद क्या कुछ बदल गया, जानें सबकुछ?


Shanu Sharma
27 Jan 2025

समान नागरिक संहिता अधिनियम लागू

    उत्तराखंड में आज यानी 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता अधिनियम (UCC) लागू कर दिया गया.

देश का पहला राज्य

    इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. जिसके लागू होने के बाद राज्‍य में कई नियमों में बदलाव हुआ.

राज्य के बाहर रहने वालों पर भी लागू

    UCC के अंतर्गत आने वाले सभी कानून राज्य के बाहर रहने वाले प्रदेशवासियों पर भी लागू होंगे.

सभी धर्मों के लिए एक कानून

    इसके तहत शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक के नियम भी सभी धर्मों के लिए समान होंगे.

महिलाओं को समान न्याय

    इसी लागू करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्‍कर धामी ने कहा कि नियम के लागू होते ही राज्य में सभी जाति धर्म की महिलाओं को समान न्याय की शुरुआत हो गई है

इन पर अब रोक

    इस कानून के अंतर्गत अब से हलाला, इद्दत, बाल विवाह, बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक रहने वाला है.

जनजातियों को बाहर

    हालांकि इस कानून से जनजातियों को बाहर रखा गया है क्योंकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत सरंक्षित किया गया है.

लिव इन रिलेशनशिप के नियम

    इस नियम के आने के बाद अब लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. साथ ही इस दौरान हुए बच्चे का माता-पिता के संपति पर बराबर होगा.

रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च

    इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है. जहां नागरिक रजिस्ट्रेशन कर सकते है

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