सरकार ने कौनसा टैक्स लगाया कि हिल गया शेयर बाजार? समझिए क्यों लगा इतना बड़ा झटका

LTCG Tax: आज बजट पेश किए जाते ही शेयर मार्केट में खलबली मच गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ना शुरू भी नहीं किया था कि बाजार नीचे जाने लगा. फिर एक ऐसे टैक्स का ऐलान किया गया जिसके  बाद शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर गया. इस बजट में कहा गया है कि शेयर मार्केट से जुड़े एक टैक्स को बढ़ाया जा रहा है. कहा जा रहा है कि इसी के चलते शेयर मार्केट नीचे की ओर लुढ़कने लगा और कई सारे शेयरों के दाम गिर गए.

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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश कर दिया है. इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया गया है और महिलाओं-युवाओं पर केंद्रित कई योजनाएं लाई गई हैं. इस बीच शेयर मार्केट को भी बड़ा झटका लगा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 पर्सेंट से बढ़ाकर 12.5 पर्सेंट किया जा रहा है. इस ढाई पर्सेंट की बढ़ोतरी ने शेयर मार्केट पर मानो कहर ढा दिया है. इसका नतीजा यह हुआ है कि शेयर मार्केट तेजी से फिसलने रहा है. इंट्रा डे ट्रेडर्स को भी झटका लगा है.

सरकार ने LTCG के अलावा चुनिंदा असेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है और अब इसे 20 फीसदी कर दिया है. पहले यह सिर्फ 15 पर्सेंट हुआ करता था. यानी शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट से पैसे कमाने वालों को इस प्लान के तहत झटका लगने वाला है. वित्त मंत्री का कहना है कि पूंजीगत लाभ को सरल बनाने के लिए एक साल से ज्यादा समय तक रखे गए लिस्टेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म माना जाएगा.

क्या है कैपिटल गेन टैक्स?

दरअसल, शेयर मार्केट में जब आप पैसे लगाते हैं तो आपको उस पर भी टैक्स देना होता है. यह टैक्स मुनाफे पर लगता है. अगर किसी शेयर को एक साल के अंदर ही बेच दिया जाता है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. यह टैक्स पहले 15 पर्सेंट था और अब इसे बढ़ाकर 20 पर्सेंट कर दिया गया है. यानी अगर आपने एक शेयर खरीदा और उसे आपने एक साल से कम समय में बेच दिया तो आपको 20 पर्सेंट टैक्स देना होगा. यानी अगर आपको 100 रुपये का मुनाफा हुआ होगा तो आपको 20 रुपये का टैक्स देना होगा.

वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उन शेयर पर लगता है जिन्हें आप एक साल के बाद बेचते हैं. इसमें एक लाख रुपये तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इससे ज्यादा के मुनाफे पर अभी तक 10 पर्सेंट टैक्स लगता था. अब इस पर 12.5 पर्सेंट टैक्स देना होगा.

नोट- शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है. कृपया निवेश से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें.