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पत्नी ने शराब के लिए रोका, तो गुस्सैल पति ने आंख में झोंकी मिर्च पाउडर और जिंदा जलाकर की हत्या, 3 साल बाद मिला इंसाफ

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, तीन साल पहले 3 अप्रैल 2022 को हुई इस घटना के बाद अब कोर्ट ने आरोपी सचिन कुमार को उम्रभर की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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Edited By: Princy Sharma
पत्नी ने शराब के लिए रोका, तो गुस्सैल पति ने आंख में झोंकी मिर्च पाउडर और जिंदा जलाकर की हत्या, 3 साल बाद मिला इंसाफ
Courtesy: Pinterest

Bijnor Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक रौंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस मामले को लेकर आरोपी पति को कोर्ट ने उम्रभर की सजा सुनाई.  तीन साल पहले यानी 3 अप्रैल 2022 को यह दर्दनाक घटना घटी थी. महिला की मौत के बाद अब कोर्ट ने पति सचिन कुमार को उम्रभर की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

यह मामला उस समय सामने आया जब मृतिका के भाई सोनू जोशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. सोनू ने बताया कि उसकी बहन की शादी 2012 में सचिन कुमार से हुई थी, जो धामपुर के रहने वाले थे. शादी के बाद से ही सचिन और उसके परिवार ने बहन के साथ अत्याचार शुरू कर दिया. शिकायत में बताया गया कि सचिन नशीली चीजों का सेवन करता था और जब भी पत्नी इस पर आपत्ति जताती, तो उसे बेरहमी से पीटता था. 

पत्नी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाली

सोनू ने यह भी आरोप लगाया कि 3 अप्रैल 2022 को सचिन ने जानबूझकर अपनी पत्नी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया था. जब महिला ने आंखों में जलन महसूस कर बाथरूम में जाकर उन्हें धोया और बाहर आई, तब सचिन के माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उसे पकड़ लिया और उस पर डीजल डाल दिया. महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 22 जुलाई 2022 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने की FIR दर्ज

इस मामले में, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज चौहान ने बताया कि पुलिस ने हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में FIR दर्ज की थी. मामले में सचिन, उसके पिता आदेश सिंह और रिश्तेदार अभिषेक के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, लेकिन आदेश और अभिषेक को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया. बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुपम सिंह ने सचिन कुमार को उम्रभर की सजा सुनाई और उसे 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.