हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के पास गुटखा-तंबाकू बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई
किसी भी स्कूल से 100 गज की दूरी तक ऐसे उत्पाद बेचना सख्त मना है. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रिसोर्स सेंटर और स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर को इस नियम की सख्ती से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.
Haryana News: हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी स्कूलों के पास तंबाकू , गुटखा और नशे से जुड़ी चीजों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है. नए आदेश के मुताबिक , किसी भी स्कूल से 100 गज की दूरी तक ऐसे उत्पाद बेचना सख्त मना है. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रिसोर्स सेंटर और स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर को इस नियम की सख्ती से निगरानी करने का निर्देश दिया गया है.
अगर कहीं भी नियम तोड़ा जाता है, तो तुरंत ग्राम पंचायत और नजदीकी पुलिस को जानकारी देकर कार्रवाई करनी होगी. गौरतलब है कि पिछले साल 2024 में हरियाणा विधानसभा ने एक अहम बिल पास किया था , जिसके तहत पूरे राज्य में हुक्का बार खोलने और ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया गया.
हरियाणा में हुक्का बार पर प्रतिबंध
इस कानून COTPA हरियाणा संशोधन बिल ,2024 के सेक्शन 21-A के अनुसार, हुक्का बार चलाने या उससे जुड़ी गतिविधि करने वालों को 1 से 3 साल तक की जेल और 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. उधर , हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हाल ही में कहा था कि राज्य का लक्ष्य सिर्फ खेती को जीविका का साधन बनाना नहीं , बल्कि इसे टिकाऊ और लाभदायक व्यवसाय में बदलना है.
CII इंडिया-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव
उन्होंने दिल्ली में आयोजित 20वें CII इंडिया-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में बताया कि सरकार किसानों को खेती से लेकर फसल की बिक्री तक हर स्तर पर मदद कर रही है. उनका कहना है कि हरियाणा में कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही तकनीक और नवाचार अफ्रीकी देशों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं.
और पढ़ें
- IND vs PAK: 'भारत से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं', एशिया कप में मैच से पहले पूर्व पाक खिलाड़ी का हैरान करने वाला बयान
- Bangalore Suicide Case: शराब पीने के बाद दंपति ने 2 बच्चों का बेरहमी से किया कत्ल, फिर खुद की सुसाइड, जानें क्यों उठाया खौफनाक कदम
- Rajasthan Police Bharti 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, पहले दिन 72% से अधिक उम्मीदवार हुए शामिल