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वर्क फॉर्म होम, नो PUC नो फ्यूल, पुरानी कारों पर बैन....गंभीर प्रदूषण के चलते दिल्ली में गुरुवार से लागू हुए कड़े नियमों की लिस्ट

दिल्ली में हवा के गंभीर हालात को देखते हुए सरकार ने कड़े कदम लागू किए हैं. वर्क फ्रॉम होम, बिना PUC ईंधन पर रोक और पुराने वाहनों की एंट्री बंद करने जैसे फैसले गुरुवार से लागू होंगे.

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Sagar Bhardwaj

दिल्ली की हवा लगातार तीसरे दिन ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार ने सख्त एंटी-पॉल्यूशन उपायों का ऐलान किया है. ये कदम GRAP-4 प्रतिबंधों के अतिरिक्त हैं और गुरुवार से लागू होंगे. सरकार का उद्देश्य प्रदूषण के तत्काल स्रोतों को नियंत्रित करना है. इनमें दफ्तरों के लिए वर्क फ्रॉम होम, वाहनों पर कड़ी निगरानी और निर्माण गतिविधियों पर रोक जैसे फैसले शामिल हैं.

वर्क फ्रॉम होम का सख्त निर्देश

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों को गुरुवार से वर्क फ्रॉम होम लागू करना होगा. नियम के तहत निजी दफ्तरों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही फिजिकल रूप से आ सकेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, हालांकि कामकाज पूरी तरह बंद नहीं होगा.

किन्हें छूट, किन्हें नहीं

वर्क फ्रॉम होम के नियम से इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को छूट दी गई है. इसमें अस्पताल, अग्निशमन सेवा, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभाग और अन्य आवश्यक सेवाएं शामिल हैं. परिवहन और सफाई सेवाएं भी इससे बाहर होंगी. निर्माण गतिविधियों पर रोक से प्रभावित मजदूरों को ₹10,000 का मुआवजा देने की घोषणा की गई है.

PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि गुरुवार से बिना PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा. PUC यानी Pollution Under Control सर्टिफिकेट अधिकृत केंद्रों पर जारी किया जाता है. दोपहिया और तिपहिया के लिए इसका शुल्क 60 और चारपहिया के लिए 80 तय है.

निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों पर रोक

दिल्ली में बाहर से आने वाले निर्माण सामग्री ढोने वाले ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सरकार ने अपील की है कि दिल्ली आने वाले वाहन BS-6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हों. यह कदम सड़कों पर धूल और प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है.

BS-6 से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध

GRAP-3 और GRAP-4 लागू रहने तक BS-6 से नीचे श्रेणी के और दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी BS-3 और उससे नीचे के वाहनों को मिली राहत खत्म कर दी है. नियमों को लागू कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी.

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