साल की आखिरी लोक अदालत में मिल सकती है 100% माफी! इन 11 राज्यों के पुराने मामले होंगे हल

13 दिसंबर को देशभर में साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत लगेगी जिसमें 11 राज्यों के पुराने ट्रैफिक चालान और छोटे न्याय मामलों का निपटारा सस्ती दरों पर किया जाएगा.

Pinterest
Km Jaya

नई दिल्ली: देशभर में साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लाखों लोगों के पुराने लंबित ट्रैफिक चालान और छोटे न्याय मामलों को निपटाने का मौका मिलेगा. लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को तेज, सरल और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है. 

इससे पहले 8 नवंबर 2025 को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से एक विशेष लोक अदालत लगाई थी जिसमें 31 जुलाई 2025 से पहले के वर्चुअल कोर्ट चालानों का निपटारा किया गया था. 13 दिसंबर को लगने वाली इस लोक अदालत में कई राज्यों के नागरिकों को पुराने मामलों से राहत मिलने की उम्मीद है.

कितनी फीसदी मिलेगी रियायत?

इसमें राज्यों की ओर से लंबित चालानों पर छूट दी जा रही है. कई मामलों में 50 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक की रियायत मिलने की जानकारी सामने आई है. इस कारण बहुत से वाहन मालिक अपने पुराने चालानों से छुटकारा पा सकेंगे. यह लोक अदालत केवल छोटे और कम्पाउंडेबल मामलों के निपटारे के लिए आयोजित की जाती है.

किस तरह के मामलों का होगा निपटारा?

इस लोक अदालत में सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनने, सामान्य ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने, वैध पीयूसी न होना, ड्राइविंग लाइसेंस का न होना, नंबर प्लेट या फिटनेस सर्टिफिकेट की कमी और गलत तरीके से जारी किए गए चालान जैसे मामलों को निपटाया जाएगा. 

हालांकि गंभीर अपराध जैसे ड्रंक ड्राइविंग, हिट एंड रन, खतरनाक ड्राइविंग और चोट या मौत से जुड़े मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों पर कोई छूट नहीं मिलेगी.

कौन-कौन से होने चाहिए जरुरी दस्तावेज?

वाहन मालिकों को लोक अदालत में उपस्थित होने से पहले अपने राज्य के ट्रैफिक पुलिस पोर्टल या परिवहन विभाग की वेबसाइट पर चालान जांचना होगा. चालान को सेव या प्रिंट करना आवश्यक होगा. कुछ मामलों में टोकन बुक कराना भी जरूरी हो सकता है. लोक अदालत के दिन व्यक्ति को निर्धारित कोर्ट में पहुंचकर अपने दस्तावेज जमा कराने होंगे. इनमें आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और चालान की कॉपी शामिल है.

किन-किन राज्यों के मामलों का होगा निपटारा?

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मामलों का निपटारा किया जाएगा. दस्तावेज जांच के बाद जज और ट्रैफिक अधिकारी चालान पर छूट लागू करेंगे. कई छोटे मामलों में पूर्ण माफी भी दी जा सकती है. 

भुगतान कैश या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है. भुगतान पूर्ण होने पर लोक अदालत का निपटान आदेश जारी होगा जिससे मामला स्थायी रूप से बंद हो जाएगा.