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Jalgaon Train Accident: ट्रेन और ट्रक के बीच हुई भयानक टक्कर, बंद फाटक तोड़कर ट्रैक पर चढ़ा ट्रक

Jalgaon Train Accident: जलगांव जिले के बॉडवड स्टेशन पर शुक्रवार सुबह करीब 8:50 बजे मुंबई-अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन और एक ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. यह हादसा भुसावल और बदनेरा के बीच हुआ. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब ट्रक चालक ने बंद रेलवे फाटक को तोड़ते हुए ट्रक को ट्रैक पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रेन और ट्रक के बीच टक्कर हो गई.

Praveen
Edited By: Praveen
Jalgaon Train Accident: ट्रेन और ट्रक के बीच हुई भयानक टक्कर, बंद फाटक तोड़कर ट्रैक पर चढ़ा ट्रक
Courtesy: Social Media

Jalgaon Train Accident: जलगांव जिले के बॉडवड स्टेशन पर शुक्रवार सुबह करीब 8:50 बजे मुंबई-अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन और एक ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. यह हादसा भुसावल और बदनेरा के बीच हुआ. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब ट्रक चालक ने बंद रेलवे फाटक को तोड़ते हुए ट्रक को ट्रैक पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रेन और ट्रक के बीच टक्कर हो गई.

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल निला ने बताया कि इस हादसे में ट्रक चालक, क्लीनर या किसी भी ट्रेन यात्री को कोई चोट नहीं आई. इसके अलावा, ट्रेन और लोकोमोटिव को भी कोई नुकसान नहीं हुआ. ट्रेन की स्थिति सामान्य थी और वह अपने गंतव्य की ओर यात्रा जारी रखने में सक्षम थी.

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान

गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने रेलवे परिसरों पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. वे यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वे यात्रा के दौरान ट्रेन के फुटबोर्ड पर खड़े न हों. इसके अलावा, रेलवे अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे अब रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

बालून और पानी की बोतलें फेंकने पर सख्त सजा

इससे पहले, रेलवे ने एक और गंभीर मुद्दे को उठाया है, जिसमें कुछ लोग ट्रेनों पर बालून और पानी की बोतलें फेंकते हैं, जो यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता है. GRP के आयुक्त रवींद्र शिसवे ने कहा कि वे रेलवे के आसपास के इलाकों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं. खासकर सीरियल घटनाएं वडाला, सायन, कुर्ला जैसे इलाकों में हो रही हैं, जहां बालून फेंकने की घटनाएं आम हैं.

कानूनी प्रावधान

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत, यदि कोई यात्री रेलवे परिसरों पर उत्पात मचाता है या रेलवे की सुविधाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या फिर सजा हो सकती है. यदि किसी यात्री को नुकसान होता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.