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National Herald Case: राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल की चार्जशीट

National Herald Case: ED ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

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Gyanendra Tiwari

National Herald Case:  प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया.

इस महीने की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की ₹661 करोड़ की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कार्रवाई एजेंसी की चल रही जांच का हिस्सा है. ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति पंजीकरण कार्यालयों को नोटिस भेजकर यह संकेत दिया है कि वह इन संपत्तियों पर अब खुद कब्जा लेने जा रही है.

38-38% है कंपनी में राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी

Associated Journals Limited  जो नेशनल हेराल्ड अखबार और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रकाशित करता है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के नियंत्रण में है. इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है. ईडी इस मामले में यंग इंडियन द्वारा AJL के अधिग्रहण को लेकर आर्थिक गड़बड़ी की जांच कर रही है और इस दौरान दोनों नेताओं से कई बार पूछताछ भी कर चुकी है.

ईडी ने संपत्तियों को जब्त करना किया था शुरू

ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 8 और नियम 5(1) के तहत यह कार्रवाई शुरू की है. यह नियम उन संपत्तियों को कब्जे में लेने से जुड़े हैं जिन्हें पहले जब्त किया गया हो और फिर अदालत की मंजूरी भी मिल गई हो. इसके तहत जिन संपत्तियों पर लोग रह रहे हैं या उन्हें किराए पर लिया गया है, उन्हें खाली करने का निर्देश दिया गया है.

मुंबई के बांद्रा ईस्ट स्थित हेराल्ड हाउस इमारत के 7वीं से 9वीं मंजिल तक का हिस्सा जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के पास है, जिसे नोटिस देकर कहा गया है कि अब वह किराया ईडी को दे.

जिन संपत्तियों की जांच हो रही है, उनमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की करोड़ों की अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें दिल्ली के बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस भी है.

इकोनॉमिक टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2023 में ईडी ने AJL की ₹661 करोड़ की अचल संपत्तियां और ₹90.2 करोड़ के शेयर अस्थायी रूप से जब्त किए थे. अप्रैल 2024 में इन जब्ती को अदालत ने मंजूरी दे दी थी.

यह मामला साल 2014 में पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली में BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत से शुरू हुआ था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्व. मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन ने आपराधिक साजिश के तहत AJL की लगभग ₹2,000 करोड़ की संपत्ति केवल ₹50 लाख में हड़प ली.

ईडी का कहना है कि जांच के दौरान कई छापे और जब्ती की कार्रवाई की गई है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि गांधी परिवार के स्वामित्व वाली यंग इंडियन ने AJL की बहुमूल्य संपत्तियां बहुत कम कीमत में हासिल कीं.