IPL 2026 West Bengal Assembly Election 2026 Assembly Election 2026

जमानत मिली लेकिन ED का दांव बाकी, क्या जेल में ही रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल?

Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिल गई है. ईडी ने आखिर तक जमानत का विरोध किया और जब दलीलें नहीं चलीं तो उसने जमानत पर 48 घंटे की रोक लगाने की भी मांग की. हालांकि, कोर्ट ने यह अपील स्वीकार नहीं की. अब चर्चाएं हैं कि ईडी आज हाई कोर्ट का रुख करने वाली है और वहां अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती देगी.

Social Media
India Daily Live

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था और फिर से जेल चले गए थे. अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले गुरुवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया. हालांकि, बाद में कोर्ट ने 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरने की शर्त पर केजरीवाल को जमानत दे दी. हालांकि, अभी वह जेल से रिहा नहीं हुए है. ईडी इस कोशिश में है कि वह रिहाई से पहले ही हाई कोर्ट जाए और जमानत के खिलाफ अपील करे. बता दें कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था. 

राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अपील की थी कि जमानत वाले इस आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी जाए. ईडी का मकसद यही था कि इस दौरान वह हाई कोर्ट जाए और वहां से जमानत खारिज करवा ले. हालांकि, राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया था. कहा जा रहा है कि ईडी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है. आज वह हाई कोर्ट में अपील कर सकती है और जमानत को चुनौती दे सकती है.

कैसे मिल गई जमानत?

कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दी है. साथ ही शर्तें भी लगाई गई हैं. कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत में गवाहों को प्रभावित करने या फिर जांच को बाधित करने की कोशिश नहीं करेंगे. ऐसा करने की स्थिति में कोर्ट उनकी जमानत को रद्द कर सकता है और वह फिर से जेल भेजे जा सकते हैं. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिए हैं कि जब भी जरूरत होगी वह कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

आज क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल की जमानत का यह आदेश आज वेबसाइट पर अपलोड होगा. इसके बाद ही ड्यूटी जज के सामने बॉन्ड के पैसे भरे जाएंगे. पैसे भरने के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट का यह आदेश तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. तब जाकर अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल सकेगी. चर्चाएं हैं कि इस सबके बीच ही ईडी हाई कोर्ट का रुख करेगी और जमानत रद्द करने की याचिका दायर करके तत्काल सुनवाई की मांग करेगी.

बता दें कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल और AAP के कई नेताओं पर ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को इस तरह से बनाया गया जिससे शराब कंपनियों को फायदा हो. ईडी का आरोप है कि इसके बदले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में किया. ईडी और सीबीआई ने इस मामले में कई शराब कारोबारियों, अधिकारियों और AAP के नेताओं को गिरफ्तार किया है. इस केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था. संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए हैं लेकिन मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है.