menu-icon
India Daily

Ram Gopal Varma: डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को खानी होगी जेल की हवा, कोर्ट ने किस मामले में दोषी बताकर सुनाई सजा?

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे है. दरअसल फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को मुंबई कोर्ट ने तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. साल 2018 के एक मामले में मुंबई कोर्ट ने करीब सात साल बाद राम गोपाल वर्मा को गैर-जमानती वारंट दिया है.

antima
Edited By: Antima Pal
Ram Gopal Varma: डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को खानी होगी जेल की हवा, कोर्ट ने किस मामले में दोषी बताकर सुनाई सजा?
Courtesy: social media

Ram Gopal Varma: डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे है. दरअसल फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को मुंबई कोर्ट ने तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. साल 2018 के एक मामले में मुंबई कोर्ट ने करीब सात साल बाद राम गोपाल वर्मा को गैर-जमानती वारंट दिया है. बता दें कि 'सत्या' और 'रंगीला' फिल्मों से चर्चित हुए राम गोपाल वर्मा सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया. 

फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा जाएंगे जेल

फिल्म निर्माता ने एक बयान में कहा, "मेरे और अंधेरी कोर्ट के बारे में खबरों के संबंध में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह 2 लाख 38 हजार रुपये की राशि के 7 साल पुराने मामले से संबंधित है, जो एक पूर्व कर्मचारी से संबंधित है. यह मामूली राशि का निपटान करने के बारे में नहीं है, बल्कि फर्जीवाड़ा करने के प्रयासों में शोषण से इनकार करने के बारे में है. वैसे, मैं अभी इतना ही कह सकता हूं क्योंकि यह मामला कोर्ट में है."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RGV (@rgvzoomin)

मामला राम गोपाल वर्मा की फर्म द्वारा जारी किए गए एक चेक से जुड़ा है जिसे भुनाया नहीं जा सका, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक अपराध है. यह धारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि के कारण चेक अनादर पर दंड का प्रावधान करती है. इसी वजह से फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा को तीन महीने के अंदर शिकायतकर्ता को 3.72 लाख रुपये का मुआवजा देने या तीन महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया है.

बता दें कि यह मामला साल 2018 में श्री नामक कंपनी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व महेशचंद्र मिश्रा ने श्री वर्मा की फर्म के खिलाफ किया था. फिल्म निर्माता को हाल के वर्षों में वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान और भी बढ़ गई जब उन्हें अपना कार्यालय बेचना पड़ा. 

राम गोपाल वर्मा को जून 2022 में 5,000 रुपये की व्यक्तिगत जमानत और नकद सुरक्षा प्रस्तुत करने के बाद जमानत दी गई थी. हालांकि, सजा सुनाते समय मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने साफ किया कि निर्देशक वर्मा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत किसी भी सेट-ऑफ के लिए पात्र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई समय नहीं बिताया था.