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New Rules 2026: बैंक, टैक्स और पैन सहित रेलवे में आज से बदले ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

नए साल 2026 के साथ बैंकिंग, टैक्स, पैन, रेलवे और वेतन आयोग से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं. इन बदलावों का सीधा असर आपकी बचत, खर्च और वित्तीय योजनाओं पर पड़ेगा.

Kuldeep Sharma
Edited By: Kuldeep Sharma
New Rules 2026: बैंक, टैक्स और पैन सहित रेलवे में आज से बदले ये नियम, आपकी जेब पर होगा सीधा असर
Courtesy: grok

नई दिल्ली: नया साल 2026 केवल कैलेंडर नहीं बदला, बल्कि आम आदमी की जेब से जुड़े कई नियम भी बदलकर आया है. 1 जनवरी से बैंकिंग सिस्टम, इनकम टैक्स, पैन कार्ड, रेलवे टिकट बुकिंग और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अहम बदलाव लागू हो चुके हैं. 

ये नियम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को सीधे प्रभावित करेंगे. ऐसे में जरूरी है कि आप इन बदलावों को समय रहते समझें, ताकि आगे किसी परेशानी या नुकसान से बचा जा सके.

बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव

1 जनवरी 2026 से बैंकिंग सेक्टर में एक अहम बदलाव लागू हुआ है. अब क्रेडिट ब्यूरो आपका क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में नहीं, बल्कि हर हफ्ते अपडेट करेंगे. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा, जो लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं. लोन रीपेमेंट या प्रीपेमेंट की जानकारी जल्दी अपडेट होने से आपकी क्रेडिट प्रोफाइल ज्यादा सटीक हो जाएगी और बैंकों को फैसले लेने में आसानी होगी.

8वें वेतन आयोग की उम्मीद

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 उम्मीदों भरा है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है. परंपरा के अनुसार नया वेतन आयोग अगले दिन से प्रभावी माना जाता है. हालांकि सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने का लाभ मिल सकता है.

पैन कार्ड इनएक्टिव होने का खतरा

सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. जिन लोगों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो सकता है. पैन इनएक्टिव होने पर बैंकिंग लेनदेन, डीमैट अकाउंट खोलने और प्रॉपर्टी खरीदने जैसी गतिविधियों में परेशानी आ सकती है. इसलिए जल्द से जल्द पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है.

रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न की सुविधा खत्म

टैक्सपेयर्स के लिए एक अहम डेडलाइन खत्म हो चुकी है. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी. 1 जनवरी 2026 से अब रिवाइज्ड ITR फाइल नहीं की जा सकेगी. अगर रिटर्न में कोई गलती रह गई है, तो टैक्सपेयर्स को अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U दाखिल करना होगा, जिसमें अतिरिक्त टैक्स या पेनाल्टी लग सकती है.

रेलवे टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन

भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. 5 जनवरी 2026 से आधार से वेरिफाइड यूजर्स को एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक करने की प्राथमिकता मिलेगी. 12 जनवरी से यह समय सीमा बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दी जाएगी. इसका मकसद फर्जी आईडी से टिकटों की कालाबाजारी रोकना और असली यात्रियों को कंफर्म टिकट दिलाना है.