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India Daily

12 लाख सालाना इनकम तक कोई टैक्स नहीं, मिडिल क्लास को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है. शनिवार को सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को अब कोई कर भुगतान नहीं करना होगा, जो एक स्वागतयोग्य कदम है.

Ritu Sharma
Edited By: Ritu Sharma
12 लाख सालाना इनकम तक कोई टैक्स नहीं, मिडिल क्लास को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा
Courtesy: Social media

Income Tax Slabs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है. इस बार के बजट में इनकम टैक्स में छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, टीडीएस और टीसीएस में कटौती जैसी घोषणाएं की गई हैं, जिससे आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा.

मिडिल क्लास को बड़ा फायदा: टैक्स छूट की सीमा बढ़ी

  • अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी.
  • टैक्स छूट की सीमा में 5 लाख रुपये का इजाफा किया गया है, जिससे हर महीने 1 लाख तक कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा.
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है.
  • किराये पर मिलने वाली छूट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया है.

टीडीएस और टीसीएस में राहत

  • सैलरी पर कटने वाले टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) को घटाया गया है, जिससे नौकरीपेशा लोगों को ज्यादा फायदा होगा.
  • टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) अब सिर्फ बिना पैन कार्ड वालों पर लागू होगा.
  • विदेश भेजे जाने वाले पैसों की सीमा को 10 लाख रुपये कर दिया गया है.
  • टीडीएस की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है.

दो प्रॉपर्टी पर अब टैक्स नहीं

  • अब टैक्सपेयर्स पर दो प्रॉपर्टी रखने पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. पहले यह सुविधा सिर्फ एक प्रॉपर्टी तक ही सीमित थी.


पिछले साल भी किए गए थे बड़े बदलाव

  • पिछले बजट में भी सरकार ने नए टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव किए थे, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिली थी.
  • 3 लाख रुपये तक की इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री कर दी गई थी.
  • 7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपये पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स तय किया गया था.

कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव

  • शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है.
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG Tax) को 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है.
  • प्रॉपर्टी पर LTCG Tax को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है.
  • एनपीएस (NPS) और ईसॉप्स (ESOPs) में राहत
  • NPS में एम्प्लॉयर योगदान की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है.
  • ESOPs पर छूट की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है.

बताते चले कि बजट 2025 में सरकार ने मिडिल क्लास, नौकरीपेशा और निवेशकों को बड़ी राहत दी है. इनकम टैक्स छूट, टीडीएस-टीसीएस में कटौती, दो प्रॉपर्टी पर टैक्स खत्म जैसी घोषणाओं से जनता को सीधा फायदा होगा. इस बजट से आम आदमी की आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी और उनके पास खर्च के लिए अधिक पैसा बचेगा.